Looking For Anything Specific?

एसआईआर: ऑनलाइन नोटिस देखकर भी दे सकते हैं अपना जवाब

- नो मैपिंग वाले मतदाताओं को भेजे जा रहे नोटिस, जरूरी कागजात करने होंगे अपलोड

मेरठ | विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का दिए विवरण के आधार पर मैपिंग नहीं हो सकी है, उनके नोटिस भेजे जा रहे हैं। जिनका उन्हें जवाब देना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अस्मिता लाल द्वारा जारी किए गए आदेश में एक सहूलियत दी गई। इसमें कहा गया है कि ऐसे मतदाता ऑनलाइन नोटिस देख सकते हैं और इसके साथ ही इसका जवाब भी दे सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मतदाता वेबसाइट ५ङ्म३ी१२.ीू्र.ॠङ्म५.्रल्ल पर लॉगिन करके भी नोटिस प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वेबसाइट को लॉगिन करके एसआईआर 2026 के अंदर सबमिट डाक्यूमेंट्स अगेंस्ट नोटिस इश्यू पर क्लिक करने से एक बाक्स खुलेगा, जिसमें वोटर आईडी नंबर टाइप करने पर पता चल जाएगा कि नोटिस जारी हुआ है अथवा नहीं। नोटिस जारी होने पर नया पेज खुल जाएगा। जहां मतदाता को इपिक संख्या या नोटिस संख्या को भरना होगा व निर्धारित अभिलेखों को अपलोड करना होगा। जिन मतदाताओं का जन्म एक जुलाई 1987 से पूर्व हुआ होगा, उन्हें केवल स्वयं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। यदि जन्म एक जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ होगा, तो उन्हें स्वयं के अलावा अपने पिता या माता में से एक के अभिलेख देने होंगे। यदि जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ होगा, तो उसे स्वयं के साथ माता-पिता दोनों के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।


25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ली जाएगी शपथ

एसडीएम बागपत अमरचंद वर्मा के अनुसार सभी केंद्र, राज्य सरकार, अद्र्धसरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों तथा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा 25 जनवरी सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ ली जाएगी। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदेय स्थलों पर बीएलओ द्वारा अपने क्षेत्र व तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्रों पर व आरबीएस में शपथ कार्यक्रम होंगे।


यह होगी शपथ

‘हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।’


इनमें से एक अभिलेख लगाना होगा

1. किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/अभिलेख।

2. एक जुलाई 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/अभिलेख।

3. सीमा प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

4. भारतीय पासपोर्ट।

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

6. सीमा राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।

9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी हो)।

10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ