मेरठ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत पंजीकरण के द्वितीय चरण की अवधि को विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया है। पूर्व में निर्धारित अवधि में योजना का लाभ न ले पाने वाले पात्र उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब द्वितीय चरण के अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि पांच फरवरी निर्धारित की गई है।
एमडी पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता ने बताया कि योजना के अन्तर्गत लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 फीसदी छूट और मूलधन में 20 फीसदी तक की भारी छूट प्रदान की जा रही है। पश्चिमांचल डिस्काम के अंतर्गत बड़ी संख्या में उपभोक्ता लाभन्वित हो रहे हैं। बिजली चोरी के मामलों में निर्धारण पर 45 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। योजना के अंतर्गत बकाया विद्युत बिलों के निस्तारण को निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। समस्त पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने नजदीकी एसडीओ कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन-सुविधा केंद्र, फिनटेक प्रतिनिधि, विद्युत सखी, मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) अथवा www.uppcl.org के माध्यम से द्वितीय चरण पांच फरवरी तक पंजीकरण करा योजना का लाभ उठाएं।
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